सकेगाअवैध हथियार बनाने वालों के लिए आजीवन कारावास

नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने आज मंगलवार को नए आर्म्स एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने अब दो लाइसेंसी हथियारों को रखने की मंजूरी दे दी है. अब एक व्यक्ति दो वैध हथियार रख सकता है. आज की कैबिनेट बैठक करीब 3 घंटे चली थी.


आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर को पास हो गया. इस बिल में एक लाइसेंस पर 2 हथियार रखने का प्रावधान है. मौजूदा कानून के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 हथियार रख सकता था.


हालांकि अब आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 (2) में संशोधन किया गया है. बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि खिलाड़ियों के लाइसेंस में भी वृद्धि की गई है. आर्म्स एक्ट संशोधन में अवैध हथियार बनाने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.


 


हथियार छीनने पर आजीवन कारावास